पूर्व-अग्निवीरों को सीआईएसएफ में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अग्रिवीरों के लिए तोहफा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का. इसके साथ ही यह इस घोषणा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद आई है.
मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अप्पर एज लिमिट में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी. इसके अलावा सूचना में यह भी कहा गया कि पूर्व अग्निवर्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक अग्निपथ योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक हफ्ते पहले में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के साथ ही 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी.
केंद्र ने पिछले साल 14 जून को सेना, नौसेना और वायु सेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की एज के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा.साथ ही चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा के लिए भी रखा जाएगा.
चार साल के कार्यकाल में अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों को पहले साल को 30 हजार रुपये का वेतन मिलेगा. इसके साथ ही यह साल के आखिरी तक आते आते 40 हजार तक पहुंच जाएगा. इसमें भर्ती के लिए आर्मी के पुराने तरीकों का ही पालन करना है।

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