कालेजों की फर्जी मान्यता प्रकरण में जीवाजी विवि के कुलगुरू बर्खास्त, जेयू में धारा 52 लागू

ग्वालियर। ईओडब्ल्यू में कालेजों की फर्जी मान्यता में प्रकरण दर्ज हो जाने के बाद शिकंजे में आये जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अविनाश तिवारी को मध्यप्रदेश के कुलाधिपति व राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाते हुये तत्काल प्रभाव से प्रो. अविनाश तिवारी को बर्खास्त कर दिया और प्रो. तिवारी की जगह अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पूर्व कुल गुरू डा. राजकुमार आचार्य को जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का नया कुलगुरू नियुक्त किया गया हैं। इस खबर के आने के बाद से शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है।

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