पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को सता रहा गिरफ्तारी का डर, भोपाल कोर्ट में दी अग्रिम जमानत की अर्जी

भोपाल। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भोपाल जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की है. अदालत उसके आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. सौरभ शर्मा के खिलाफ आयकर विभाग ने इमिग्रेशन विभाग से बुधवार को लुक आउट नोटिस जारी कराया था. लुक आउट नोटिस जारी होने के पहले ही सौरभ शर्मा भारत लौट आया है.
अर्जी पर शुक्रवार को भोपाल कोर्ट में होगी सुनवाई
सौरभ शर्मा के वकील ने भोपाल जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है. आवेदन पर शुक्रवार को भोपाल में न्यायालय में सुनवाई होगी. लोकायुक्त आयकर, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए सौरभ शर्मा लोकायुक्त छापे से पहले ही भोपाल से गायब था. लुक आउट नोटिस जारी होने के तत्काल बाद राजधानी भोपाल के विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया है.
सौरभ शर्मा ने ये पूरी कवायद गिरफ्तारी से बचने के लिए की है. दरअसल यदि एक बार उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो जांच एजेंसियां आसानी से उसकी जमानत नहीं होने देंगी. इस बात को ध्यान में रखते हुए सौरभ शर्मा ने भोपाल के विशेष न्यायाधीश राम प्रसाद मिश्र की न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है. सौरभ की तरफ से कोर्ट में ग्वालियर के वकील राकेश पाराशर उसका पक्ष रखेंगे. कल इस पूरे मामले में भोपाल न्यायालय में सुनवाई होगी.
ईडी ने सौरभ के खिलाफ पीएमएलए के तहत दर्ज किया है केस
परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों से करोड़ों की नगदी और अकूत संपत्ति बरामद होने के बाद मामले में प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय की एंट्री हो गई है. ईडी ने सौरभ और उसके सहयोगी चेतन गौर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया. इस मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं।

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