गुना। मध्य प्रदेश के गुना में रहने वाले एक शख्स ने बॉलावुड एक्टर अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ समेत देश की नामी पान मसाला कंपनी के मालिक के खिलाफ राज्य उपभोगता फोरम में परिवाद दायर किया. शिकायतकर्ता ने पान मसाला कंपनी द्वारा उत्पाद में केसर होने के दावे पर सवाल उठाया है.
दोस्त के लिए खरीदा पान मसाला, कंटेंट में नहीं मिला केसर
असल में पूरा मामला नामी पान मसाला कंपनी से जुड़ा हुआ है. गुना के रहने वाले विट्ठल अहिरवार ने अपने एक दोस्त के लिए एक 10 रुपए का नामी पान मसाला पाउच खरीदा था. जिसका विज्ञापन अभिनेता टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान आदि करते हैं. इस विज्ञापन में दावा किया जाता है कि, दाने-दाने में केसर का दम, लेकिन जब विट्ठल अहिरवार ने पान मसाला का पाउच देखा तो उसके कंटेंट्स में केसर का कोई उल्लेख नहीं था।
पान मसाला मामले में परिवाद
ऐसे में विक्रय के लिए भ्रामक दावे को लेकर खरीदार ने अपने अधिवक्ता शैलेंद्र यादव के जरिए नामी पान मसाला कंपनी के मालिक समेत इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ समेत जिस दुकान से उसने पाउच खरीदा उनके खिलाफ उपभोक्ता फॉर्म गुना में एक परिवाद दायर किया।
गुना उपभोगता फोरम ने खारिज की याचिका
विट्ठल अहिरवार के इस परिवाद पर पहली ही सुनवाई में गुना उपभोगता फोरम ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, जो फिल्म अभिनेता है, वह राष्ट्रीय स्तर का विषय है और गुना उपभोक्ता फॉर्म को क्षेत्रीय अधिकार नहीं है. साथ ही इस प्रतिवेदन में पान मसाला कंपनी की जगह कंपनी के वर्तमान मालिक को व्यक्तिगत परिवादी लिखाया है, जो गलत है. इसलिए कंपनी मालिक का नाम हटाकर कंपनी का नाम और ब्रांड एम्बेसडर के नाम हटाकर नया परिवाद पेश करें. साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि, शिकायतकर्ता का इस कंपनी के उत्पाद के उपभोग से सीधा संबंध भी नहीं है. विट्ठल अहिरवार के प्रतिवेदन में सीधा सवाल किया गया था कि, 10 रुपए के पाउच में कंपनी 4.5 लाख रुपए किलो वाला केसर कैसे है?
4 बॉलीवुड सुपरस्टार करते हैं पान मसाला का प्रचार
जिला उपभोगता फोरम ने उनका परिवाद राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बताते हुए खारिज कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ उन्होंने राज्य उपभोगता आयोग भोपाल में अपील की. परिवाद के आधार पर राज्य उपभोगता आयोग ने उनका केस एक्सेप्ट कर लिया है. साथ ही पान मसाला कंपनी के मालिक के साथ ब्रांड एम्बेसडर सुपरस्टार अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और विक्रेता पान भंडार को नोटिस जारी किया जा चुका है।
स्टेट कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी कर भोपाल किया तलब
विट्ठल अहिरवार के पहले वकील जिन्होंने गुना में परिवाद दायर किया था वकील शैलेंद्र यादव ने बताया, ष्राज्य उपभोगता आयोग में दायर याचिका में न्यायालय ने अभी सभी जिनमें पान मसाला कंपनी के मालिक और चारों ब्रांड एम्बेस्डर बॉलीवुड अभिनेताओं को जारी किए नोटिस में 20 जनवरी 2026 को आयोग के समक्ष भोपाल में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी परिवादी तय तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचा, ऐसे में अब एक बार फिर उन्हें नोटिस जारी कर आगामी 5 मार्च 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज उपभोक्ता आयोग ने फरियादी के अधिवक्ता अनुराग खास कलम के जरिए प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है कि पान मसाला बनाने वालों और इसका प्रचार करने वालों को साबित करना होगा कि उनके दावे श्दाने-दाने में केसर का दम हैश् ऐसा करने में नाकाम रहने पर उन्हें लाखों रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मध्यप्रदेश उपभोगता फोरम ने शाहरुख, अजय, अक्षय और टाइगर श्रॉफ को नोटिस, पान मसाला में नहीं मिला केसर का स्वाद
