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ग्वालियर में बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह प्रतिबंधित - Nand Kesari || Top News || Latest News

ग्वालियर में बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह प्रतिबंधित

ग्वालियर। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर ग्वालियर जिले की सीमा में सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा समूह आदि की भावनाओं को आहात करने वाले ऐसे कृत्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा।
जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश अंग्रेजी नव वर्ष व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सहित अन्य धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व शासकीय कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर शांति व सुरक्षा व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में जारी किया है। धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से पूर्व अनुमति लेनी होगी। एक से अधिक अनुविभाग में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

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