देश भर के 27 लाख से अधिक बिजली कर्मचारी आज हड़ताल पर जाएंगे

नई दिल्ली। देश भर के 27 लाख (2.7 मिलियन) से अधिक बिजली कर्मचारी और इंजीनियर गुरुवार को पावर सेक्टर के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025, प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की बहाली को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे।
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि 12 फरवरी का कार्य आजाद भारत के सबसे बड़े औद्योगिक कार्रवाइयों में से एक बनने की उम्मीद है।“पहली बार, संयुक्त किसान मोर्चा और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया है और बिजली कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हड़ताल में शामिल हो रहे हैं।
दुबे ने कहा, ष्बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, मजदूरों और किसानों की भागीदारी से, 12 फरवरी की कार्रवाई आजाद भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कार्रवाइयों में से एक बनने की उम्मीद है।उन्होंने आगे कहा कि पावर सेक्टर में नियमित और हमेशा चलने वाले काम के लिए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है।

दुबे ने कहा, हड़ताल की मुख्य मांगों में से एक आउटसोर्सिंग बंद करना, सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित पद भरना और मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करना है। एआईपीईएफ ने चिंता जताई है कि पावर सेक्टर (टीबीसीबी के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन, जेनरेशन और ट्रांसमिशन) का निजीकरण गरीब उपभोक्ताओं, छोटे और मध्यम इंडस्ट्रीज और आम जनता के हितों के खिलाफ है.
उन्होंने कहा, “इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए,” और आगे कहा, “हमने देश भर के सभी बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों से 12 फरवरी को हड़ताल में भाग लेने, एकता दिखाने और आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है.”
इस बीच, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने मिलकर देश भर में आम हड़ताल का आह्वान किया और केंद्र सरकार पर जनविरोधी और मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया.
संगठनों ने दावा किया कि मनरेगा की जगह विकसित भारत दृ रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 लाने से अधिकारों पर आधारित रोजगार की गारंटी खत्म हो जाएगी, पैसे की जिम्मेदारी राज्यों पर आ जाएगी, सस्ते लेबर के लिए कटाई के मौसम में काम पर रोक लग जाएगी, और गांवों की परेशानी और बढ़ जाएगी।
“बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय, प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, मसौदा बीज विधेयक और मसौदा बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 एक साथ कृषि, शिक्षा, बिजली उपभोक्ताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों पर सीधा हमला है।
आंदोलनकारी संगठनों ने कहा, शांति एक्ट बहुत खतरनाक न्यूक्लियर पावर सेक्टर को निजी और विदेशी मुनाफाखोरों के लिए खोल देता है, जबकि दुर्घटनाओं के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को जिम्मेदारी से बरी कर देता है, जिससे न्यूक्लियर सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता को गंभीर खतरा पैदा होता है।

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