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सुनील गावस्कर के केस पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 7 दिनों में कार्रवाई का दिया आदेश - Nand Kesari || Top News || Latest News

सुनील गावस्कर के केस पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 7 दिनों में कार्रवाई का दिया आदेश

हैदराबाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों को पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सात दिनों के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर की लीगल टीम से कहा कि वे अपनी शिकायतें संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों के पास ले जाएं.
कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया कि वे गावस्कर की याचिका को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के तहत एक औपचारिक शिकायत मानें और सात दिनों के अंदर कार्रवाई करें. गुरुवार को, गावस्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा उनके नाम, इमेज, पर्सनैलिटी और शक्ल के अनाधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था.
इससे पहले बॉलीवुड एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, सलमान खान, अजय देवगन, फिल्ममेकर करण जौहर, सिंगर कुमार सानू, तेलुगु एक्टर एनटीआर राव जूनियर और अक्किनेनी नागार्जुन, श्आर्ट ऑफ लिविंगश् के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी सहित कई हस्तियों ने इसी तरह की रिक्वेस्ट के साथ कोर्ट का रुख किया था. गावस्कर ऐसे रिक्वेस्ट के साथ कोर्ट जाने वाले पहले क्रिकेटर हैं.
11 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स सूट पर सुनवाई की थी और सोशल मीडिया कंपनियों को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. सलमान खान ने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी पर्सनैलिटी से संबंधित तस्वीरों और कंटेंट का इस्तेमाल बिना इजाजत के न किया जाए. सुनवाई के दौरान सीनियर वकील संदीप सेठी ने तर्क दिया कि सलमान खान के नाम, फोटो और आवाज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

27 नवंबर को कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर एक्टर अजय देवगन की तस्वीर और पर्सनैलिटी से संबंधित किसी भी कंटेंट का बिना इजाजत के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का भी आदेश दिया।

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