जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में कुलगुरु की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट जस्टिस द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए नियुक्त करने वाले जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हाल ही में विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति हुई है।
यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला
इस मामले में याचिका पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को निर्धारित की गयी है. याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी डॉ.आशुतोष मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलगुरु के रूप में विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति को चुनौती दी गयी. याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया ष्नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया गया. कुलगुरु की चयन प्रक्रिया यूजीसी के दिशा-निर्देश-2018 के अनुरूप नहीं की गई.ष्
उच्च शिक्षा व जनसंपर्क विभाग से मांगा जवाब
याचिका में कहा गया है ष्साफ है कि नियुक्तिकर्ताओं ने जानबूझकर अनिवार्य विहित प्रविधानों की अनदेखी की है. इसके अलावा यूजीसी के आवश्यक पात्रता मानदंडों की कसौटी पर नवनियुक्त कुलगुरु नहीं उतरते हैं. इसके बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई. नियम का उल्लंघन किये जाने के कारण उनकी नियुक्ति अवैध है, जो निरस्त करने योग्य है.ष् एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में यूजीसी,उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव जनसंपर्क विभाग, विश्वविद्यालय तथा कुलगुरु को अनावेदक बनाया गया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संपत कुमार कुशवाहा ने पैरवी की।
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति विवादों में
