भोपाल। राजधानी भोपाल में अब पेड़ काटना आसान नहीं होगा. फिर चाहे वो निजी कारण हो या सरकार के विकास कार्य. यदि बिना अनुमति पेड़ काटे जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके पहले शहर में काटे गए पेड़ों को लेकर भी आयुक्त संस्कृति जैन ने नगर निगम में आयोजित बैठक में नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही आयुक्त ने कहा है कि यदि कोई भी बिना अनुमति पेड़ काटेगा, तो उसे जेल तक जाना पड़ सकता है.
नगर निगम आयुक्त जारी करेंगी परमिशन
हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने आयुक्त में निहित वृक्ष अधिकारी की पूर्व में प्रत्यायोजित शक्तियों को निरस्त कर दिया है. अब वह खुद वृक्ष अधिकारी के रूप में वृक्ष काटने की अनुमति जारी करेंगी. अब तक शहर में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों तक को वृक्ष अधिकारी शक्तियां दी गई थी. जबकि इस पद पर केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन आयुक्त ने पूर्व में प्रत्यायोजित शक्तियों को निरस्त कर दिया है.
सीएम इंफ्रा के कामों की जांच के निर्देश
आयुक्त संस्कृति जैन ने नगर निगम के कार्यों और समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा में कार्यों में लापरवाही पर सख्त रूख अपनाया है. उन्होंने कोलार क्षेत्र में सीएम इंफ्रा के तहत निर्मित सीसी सड़क के कार्यों में लापरवाही बरतने व संतोषजनक जानकारी न देने पर जोन क्रमांक 18 के प्रभारी सहायक यंत्री (यांत्रिक) व उपयंत्री (यांत्रिक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी किया गया है. निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सख्त रूख अपनाते हुए निर्मित सड़क की कोर कटिंग कर गुणवत्ता की जांच करने के लिए अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए.
दो इंजीनियर निलंबित, एक को कारण बताओ नोटिस
आयुक्त संस्कृति जैन ने आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय के सभाकक्ष में निगम के कार्यों व समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए यांत्रिक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में सुधार लाने तक नवंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए. इसके साथ ही जोन क्र. 18 के वार्ड क्र. 83 में सीएम इन्फ्रा के तहत निर्मित सड़क की स्थिति मानक स्तर की गुणवत्ता की न होने और जगह-जगह गड्ढे व सतह खराब होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जोन क्र. 18 के प्रभारी सहायक यंत्री मनीष सिंह व उपयंत्री हर्षदीप सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जबकि कार्यपालन यंत्री कोलार एसके राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
ंभोपाल: बिना इजाजत नहीं काट सकेंगे पेड़, जाना पड़ सकता है जेल, 2 इंजीनियर सस्पेंड
